(भारत के राजपत्र के भाग 1,खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ )
एफ.संख्या 5(1)-बी(पी.डी.)/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रलाय
आर्थिक कार्य विभाग
(बजट प्रभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 2016
संकल्प
आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 अक्तूबर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक 8.0% (आठ प्रतिशत) होगी/ यह दर 1 अक्तूबर, 2016 से लागू होगी / संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:-
- सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)/
- अंशदायी भविष्य निधि (भारत)/
- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि /
- राज्य रेलवे भविष्य निधि
- सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)/
- भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि /
- भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि /
- भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि /
- रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि /
- सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि /
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए /
(व्यासन आर)
उप-सचिव (बजट)
सेवा में ,
प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद /
फा.संख्या 5(1) -बी(पी.डी.)/2016
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्रि कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वोचन आयोग और नीति आयोग को प्रति प्रोषित/
निम्नलिखित को भी प्रति प्रेषित :-
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय /
- अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण /
- महालेखा नियंत्रक (10 प्रतियां)
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन यूनिट / अखिल भारत सेवा प्रभाग)
- मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार (6 प्रतियां)/
- मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/
- रक्षा लेखा महानियंत्रक/
- सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव /
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सचिव/उप-राज्यपाल/
- सचिव स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद /
- सभी सदस्य स्टाफ पक्ष, राष्ट्रीय जेसीएम परिषद /
(ए.के.भटनागर)
अवर सचिव (बजट)
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