केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्वर्गीकरण / स्तरोन्नयन
सं. 2/5/2014-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2015
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों का पुनर्वर्गीकरण / स्तरोन्नयन /
छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में, इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा.सं.2(13)/2008 -ई.II(बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ‘एक्स’,’वाई’ और ‘जेड’ के रूप में वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूचि अनुबंध के रूप में संलग्न की गई थी / केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए जनगणना-2011 के आधार पर शहरों/कस्बों के पुनर्वर्गीकरण से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है /
2. राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए शहरों/कस्बों के वर्गीकरण से संबंधित सभी विद्यमान आदेशों का अधिकरण करते हुए, मकान किराए भत्ते के प्रयोजन हेतु शहरों/कस्बों को अब ‘एक्स’,’वाई’ और जेड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि इन आदेशों के अनुबंध में गणना की गई है /
3. 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कतिपय शहरों/कस्बों को इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का.ज्ञा.सं.2(30)/97-ई.II(बी) के तहत मकान किराए भत्ते के प्रयोजन के लिए उनके विद्यमान वर्गीकरण की तुलना में निचले वर्गीकरण में रखा गया था / तथापि, इन शहरों/कस्बों को उनके विद्यमान उच्चतर वर्गीकरण में बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, उसका पैरा 3 देखें, और दिनांक 16.03.2005 के का.ज्ञा.सं.2(21)/ई.II(बी)/2004 और दिनांक 07.01.2009 के का.ज्ञा.सं.2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत इसे आगे बढ़ाया गया था / चूंकि, अन्य शहरों/कस्बों जिनका पिछला उच्चतर वर्गीकरण बनाए रखने की सुविधा दी गई थी, का इस दौरान स्तरोन्नयन हो गया और इस समय केवल दो शहर नामतः राजस्थान में अजमेर और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर को ही ऐसा संरक्षण प्राप्त है / जनगणना-2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर इन दो शहरों के भी स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, इस विभाग के दिनांक 03.10.97 के का.ज्ञा.सं.2(30)97-ई.II(बी) के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधान जिन्हें दिनांक 16.03.2005 और 07.01.2009 के का.ज्ञा. के तहत आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी, वापस ले लिए गए हैं/समाप्त कर दिए गए हैं/
4. इस विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का.ज्ञा.सं.2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत केंद्र सरकार के फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में तैनात कर्मचारियों को दिल्ली (‘एक्स’ श्रेणी शहर) की दरों पर, जालंधर छावनी के लिए जालंधर (‘वाई श्रेणी शहर) की दरों पर तथा शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर के लिए ‘वाई’ श्रेणी शहर की दरों पर मकान किराया भत्ता जारी रखने और इस विभाग के दिनांक 04.03.2011 के का.ज्ञा.सं.2(13)/2008-ई.II(बी) के तहत पंचकुला के लिए चंडीगढ़ (‘वाई श्रेणी शहर) के बराबर माकन किराया भत्ता जारी रखने की अनुमति के विशेष आदेश, सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किए जाने तक लागू रहेंगे /
5. ये आदेश 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होंगे /
6. ये आदेश केंद्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए लागू होंगे / ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे / सशस्त्र बल कर्मियों और रेल कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे /
7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लिखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के परामर्श से जारी किए जाते हैं /
(सुभाष चंद्र)
निदेशक
सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूचि के अनुसार)
प्रतिलिपि :
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्टांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)/
21.07.2015 के का.ज्ञा.सं.2/5/2014-ई.II(बी) का
अनुबंध
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए वर्गीकृत शहरों/कस्बों की सूची
क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | “एक्स” के रूप में वर्गीकृत शहर | “वाई” के रूप में वर्गीकृत शहर |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
– |
– |
2 | आंध्र प्रदेश/तेलंगाना |
हैदराबाद (यूए) |
विजयवाड़ा (यूए), वारंगल (यूए), ग्रेटर विशाखापट्नम, (नगर निगम), गुंटूर (यूए), नेल्लौर (यूए) |
3 | अरुणाचल प्रदेश |
– |
– |
4 | असम |
– |
गुवाहाटी (यूए) |
5 |
बिहार |
– |
पटना (यूए) |
6 | चंडीगढ़ |
– |
चंडीगढ़ (यूए) |
7 | छत्तीसगढ़ |
– |
दुर्ग-भलाई नगर (यूए) , रायपुर (यूए) |
8 | दादर और नगर हवेली |
– |
– |
9 | दमन और देव |
– |
– |
10 | दिल्ली |
दिल्ली (यूए) |
– |
11 | गोवा |
– |
– |
12 | गुजरात |
अहमदाबाद (यूए ) |
राजकोट (यूए), जामनगर (यूए), भावनगर (यूए), वडोदरा (यूए), सूरत (यूए) |
13 | हरियाणा |
– |
फरीदाबाद*(नगर निगम), गुड़गाव*(यूए) |
14 | हिमाचल प्रदेश |
– |
– |
15 | जम्मू और कश्मीर |
– |
श्रीनगर (यूए), जम्मू (यूए) |
16 | झारखंड |
– |
जमशेदपुर (यूए), धनबाद (यूए), रांची (यूए), बोकारो स्टील सिटी (यूए) |
17 | कर्नाटक |
बंगलौर/ बंगलूरू (यूए) |
बेलगांव (यूए), हुबली-धारवाड़ (नगर निगम), मंगलौर (यूए), मैसूर (यूए), गुलबर्ग (यूए) |
18 | केरल |
– |
कोजीकोड (यूए), कोच्चि (यूए), तिरुवनंतपुरम (यूए), त्रिसूर (यूए), मलप्पुरम (यूए), कन्नूर (यूए), कोल्लम (यूए) |
19 | लक्षद्वीप |
– |
– |
20 | मद्य प्रदेश |
– |
ग्वालियर (यूए), इंदौर (यूए), भोपाल (यूए), जबलपुर (यूए), उज्जैन (नगर निगम) |
21 | महाराष्ट्र |
बृहन मुंबई(यूए), पुणे (यूए) |
अमरावती (नगर निगम), नागपुर (यूए), औरंगाबाद (यूए), नासिक (यूए), भिवंडी (यूए), सोलापुर (नगर निगम), कोल्हापुर (यूए), वसई-विरार सिटी (नगर निगम), मालेगांव (यूए), नांदेड-वाद्यला (नगर निगम), सांगली (यूए) |
22 | मणिपुर |
– |
– |
23 | मेघालय |
– |
– |
24 | मिजोरम |
– |
– |
25 | नगालैंड |
– |
– |
26 | ओडीशा |
– |
कटक (यूए), भुवनेश्वर (यूए), राऊरकेला (यूए) |
27 | पुद्दुचेरि (पांडिचेरी) |
– |
पुद्दुचेरि (पांडिचेरी) (यूए) |
28 |
पंजाब |
– |
अमृतसर (यूए), जालंधर (यूए), लुधियाना (नगर निगम) |
29 | राजस्थान |
– |
बीकानेर (नगर निगम), जयपुर (नगर निगम),जोधपुर (यूए),
कोटा (नगर निगम), अजमेर (यूए) |
30 | सिक्किम |
– |
– |
31 | तमिलनाडु |
चेन्नै (यूए) |
सेलम (यूए), तिरुपुर (यूए), कोयम्बटूर (यूए), तिरुचिरापल्ली (यूए), मदुरै (यूए), इरोड (यूए) |
32 | त्रिपुरा |
– |
– |
33 | उत्तर प्रदेश |
– |
मुरादाबाद (नगर निगम), मेरठ (यूए), गाजियाबाद* (यूए), अलीगढ़ (यूए), आगरा (यूए), बरेली (यूए), लखनऊ (यूए), कानपूर (यूए), इलाहबाद (यूए), गोरखपुर (यूए), वाराणसी (यूए), सहारनपुर (नगर निगम), नोएडा*(सीटी), फिरोजाबाद (एनपीपी), झांसी (यूए) |
34 | उत्तराखंड |
– |
देहरादून (यूए) |
35 | पश्चिम बंगाल |
कोल्कता(यूए) |
आसनसोल (यूए), सिलीगुड़ी (यूए), दुर्गापुर (यूए) |
- केवल निर्भरता के आधार पर मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए /
टिप्पणी
विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेष शहर/कसबे जो “एक्स” अथवा “वाई” वर्गीकरण में शामिल नहीं किए गए हैं, को मकान भत्ता प्रयोजन के लिए “जेड” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है /
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