नियम 4 के प्रसंग में “परिवार के सदस्यों की परिभाषा के स्पष्टीकरण के संबंध में /
सं. 11013/4/2016 -स्था.(क-III)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001
दिनांक : 20 जुलाई, 2016
कार्यालय ज्ञापन
विषय: नियम 4 के प्रसंग में “परिवार के सदस्यों की परिभाषा के स्पष्टीकरण के संबंध में /
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीसीएस(आचरण) नियमावली, 1964 के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी किसी कंपनी या फर्म से अपने किसी परिवार के सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पद का प्रयोग नहीं करेंगे अथवा प्रभाव नहीं डालेंगे / इसके अतिरिक्त नियम 4(3) इस प्रकार है :-
“कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्त्तव्यों के निवर्हन में किसी कर्मचारी या फर्म के किसी मामले पर कार्रवाई नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को कोई ठेका या ठेके की मंजूरी नहीं देगा यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी या फर्म में या उस व्यक्ति के अधीन नियुक्त है या वह या उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त मामले या ठेके में किसी अन्य रीति से हितबद्ध है / वह सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के प्रत्येक मामले या ठेके को अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेज देगा / तत्पश्चात वह मामला या ठेका जिस प्राधिकारी को भेजा गया हो उसके अनुदेशों के अनुसार निपटाया जाएगा /”
2. सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964, नियम 2 के अनुसार ‘परिवारके सदस्य की परिभाषा, उप खंड (ग) नियम (2) के प्रसंग में भिन्न हो सकता है / शंकाओं को हटाने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 4(1) और 4(3) के प्रसंग में सरकारी कर्मचारी से संबंधित परिवार का सदस्य में धर्मपत्नी अथवा पति, पुत्र अथवा कन्या, माता-पिता, भाई-बहन अथव रक्त या विवाह से उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति शामिल है, भले ही वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं /
3. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को अनुरोध किया जाता है कि दिशानिर्देशों के नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों की नोटिस में लाए /
(मुकेश चतुर्वेदी )
निदेशक (ई)
सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
प्रतिलिपि :-
- राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली /
- उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली /
- प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली /
- मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली /
- राज्यसभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली /
- भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, नई दिल्ली /
- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली /
- सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली /
- सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली /
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी संबद्ध कार्यालय /
- सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली /
- मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी/
- एडीजी (एम & सी) पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग /
- एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर OMs & Orders – Establishment – CCS (conduct) Rules शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने के लिए )
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